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वाद-पत्र sentence in Hindi

pronunciation: [ vaad-petr ]
"वाद-पत्र" meaning in English
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  • वादिनी द्वारा अपने वाद-पत्र में कथन किया है कि दिनांक-13. 3.1995 से उसके पति बिना किसी सूचना के लापता हो गये तथा आजतक घर नहीं लौटे है और उन्हें लापता हुए 7 वर्ष से अधिक अवधि बीत चुकी है।
  • उल्लेखनीय है कि वादीगण ने कोई विवरण नही दिया है कि किस तरीके से बैनामा उप-निबन्धक के कार्यालय में फर्जी ढंग से पंजीकृत कराया गया अतएवं वाद अस्पष्ट है तथा आदेश के दृष्टिगत वाद-पत्र उसमें वर्णित कथन ग्राहय नही है।
  • ऐसी स्थिति में, धारा-106 पंचायत राज अधिनियम की नोटिस का अभाव तथा वाद-पत्र में उसके प्रकथन का अभाव वाद को जड़ से काट देता है, ऐसा वाद चलने योग्य नहीं होता है, वाद खारिज किये जाने योग्य हो जाता है।
  • वादी द्वारा संक्षेप में वाद-पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों सगे भाई हैं एवं गाटा सं0-719 रकबा-0. 074 हे0 स्थित मौजा कुकरहटा टप्पा डैया तहसील कोराव जिला इलाहाबाद के सहभूमिधर एवं सहकाश्तकार है।
  • निस्तारण वाद-बिन्दु सं 0-1 इस वाद-बिन्दु के अन्तर्गत यह साबित किया जाना है कि क्या वादी वाद-पत्र में वर्णित आधारो पर प्रतिवादी के विरूद्ध वांछित अनुतोष डिक्री वास्ते स्थायी व्यादेश विकल्प में बंटवारा विवादित आराजी की डिक्री पाने का अधिकारी है?
  • वाद-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल और नीले रंग से प्रदर्शित सार्वजनिक मार्ग प्रतिवादीगण के मकान से लगभग 2 गज की दूरी की भूमि छोड़ने के बाद पूर्व ओर आबादी व बाजार के लिए जाती है जो सैकड़ो वर्ष पुरानी है।
  • वादिनी द्वारा संक्षेप में वाद-पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी के पति अनिल कुमार पाण्डेय प्रतिवादी सं0-4 के कार्यालय में कनिष्ट लिपिक के पद पर कार्यरत रहे जो कि दिनांक-13. 3.1995 से बिना किसी सूचना के लापता हो गये।
  • प्रतिवादी सं0-1 द्वारा अपना बयान तहरीरी 27ए के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और वाद-पत्र के अधिकांश अभिकथनो को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत मकान का वादी को मालिक बताया है तथा कहा है कि प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार उक्त मकान से नहीं है।
  • वादीगण ने वाद-पत्र की धारा 1 में जो लिखा है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0-2 व 3 मकान स्थित मोहल्ला कटरा वार्ड सं0-7 में रहते है बिलकुल गलत है वस्तुतः अमीनी बीबी बंटवारे के पश्चात से ही वार्ड नं0-2 के मकान में रहती है।
  • निस्तारण वाद-बिन्दु सं 0-7 इस वाद-बिन्दु के अन्तर्गत यह साबित किया जाना है कि क्या दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये निर्माण अक्षर प, व, ल, र, वाद-पत्र संस्थित करते समय प्रदर्शित विवादित भूमि का हिस्सा है तथा उसपर निर्माण दौरान मुकदमा किया गया है?
  • प्रतिवादी क्र0-2 की ओर से वाद-पत्र का उत्तर देते हुए अपने वादोत्तर में यह व्यक्त किया गया हैं कि वादी द्वारा निर्मित सोना बूट पालिस उत्तम क्वालिटी की और आई. एस. आई. मार्क नहीं हैं और न ही वह प्रतिवादी क्र0-1 के पास पंजीबद्ध फर्म हैं।
  • प्रतिवादी सं0-1 की सोहबत खराब किस्म के लोगों से हो जाने के कारण उसे शराब व जुएॅं की लत पड़ गयी है, इस कारण आये दिन प्रतिवादी सं0 1 वाद-पत्र के अन्त में वर्णित भू-खण्डों को अन्य लोगों के पक्ष विक्रय करने की धमकी दिया करता है।
  • वादिनी द्वारा धारा-80 (2) की नोटिस देने से छूट दिये जाने की प्रार्थना का अभिवचन वाद-पत्र में भी किया गया है तथा न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 6.3.2003 के द्वारा वादिनी को धारा-8.0 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत प्रतिवादी को नोटिस दिये जाने से छूट प्रदान की गयी है।
  • पी. डब्लू-1 व पीडब्लू-2 द्वारा अपने शपथ-पत्र में वाद-पत्र के कथनो का समर्थन किया है तथा अपनी जिरह में पी. डब्लू-1 ने कहा है कि वह अनिल कुमार पाण्डेय की पत्नी है तथा उसके पति दिनांक-13.3.1995 से लापता है और आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है।
  • वाद-पत्र संशोधन के जबाव में प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त जबावदावा 122क मय नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होनें संशोधन के तथ्यों से इंकार करते हुए अन्य कई नये तथ्यों का समावेश जबावदावा में किया है किन्तु अतिरिक्त जबावदावा को उसी सीमा तक पढा जायेगा जहां तक संशोधन किया है।
  • वादी के वाद-पत्र का जवाब देते हुए प्रतिवादी क्र0-1 ने वादी साक्षीदार फर्म हैं और वह उसका वह साझेदार हैं को अस्वीकार करते हुए अपने वादोत्तर में यह व्यक्त किया हैं कि उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं, अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं हैं अतः वाद निरस्त किया जाना चाहियें।
  • शपथ-पत्र 7ग में वादीगण द्वारा मुख्य कथन यह किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 एक ही परिवार के है और वाद-पत्र के अन्त में अंकित विवरण शुदा मकान स्थित मोहल्ला कटरा वार्ड संख्या 7 कस्बा भारतगंज पोस्ट भारतगंज तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में स्थायी तौर पर रहकर जीवन निर्वाह करते है।
  • निस्तारण वाद बिन्दु सं.-01 यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित है कि क्या वादिनी को भू-खण्ड सं0 156 क्षेत्रफल 0.017 हे0, स्थित ग्राम रेहीता पॅंवरी, पगरना अरैल तहसील करछना जनपद इलाहाबाद का अवासीय पट्टा भू-प्रबन्धक समिति रेहीता पॅवरी तहसील करछना के द्वारा दिया गया है, जैसा कि वाद-पत्र की धारा-8 में कथन किया गया है, यदि हॉं तो प्रभाव।
  • उक्त वाद के माध्यम से वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेष इस आषय का चाहा है कि प्रतिवादीगण विवादित नाली, जिसको नक्षा नजरी वाद-पत्र में दर्षाया गया है, पर कोई भी बांध अथा बन्दा बनाकर वादीगण एवं समस्त ग्राम भंगेड़ी महावतपुर के निवासीगण के आबादी के इस्तेमाली पानी एवं बरसाती पानी को रोकने एवं रूकवाने से ममनू व बाज रहे।
  • प्रतिवादीगण को जरिये आज्ञापक व्यादेश आदेशित किया जाता मूलवाद सं0-596 / 1990 है कि वाद-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखा एवं अक्षर प, व, ल, र, से प्रदर्शित 15 फिट गुणा 65 फिट क्षेत्र में किये गये दौरान मुकदमा निर्माण को इस निर्णय की दिनांक से 2 माह के भीतर अपने व्यय पर ध्वस्त करा के भूमि के पूर्ववत समतल कर देंवें।
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